नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ने नोटबंदी की मार झेल रहे किसानों और कर्जदारों को थोड़ी राहत दी है। रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि एक करोड़ रुपये तक के कृषि लोन, कामर्सियल लोन, होम और कार लोन वालों को किश्त देने के लिए 90दिन का समय और दिया जाएगा।
रिजर्व बैक द्वारा जारी नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि रिजर्व बैंक ने समीक्षा के बाद यह फैसला लिया है कि लोन चुकाने के लिए जो 60 दिन का समय दिया गया था उसमें 30 दिन और बढ़ाए जाएं। इस तरह लोन लेने वालों को 30 और दिन के साथ 90 दिन की राहत मिल गई है। इसके अलावा कर्जादरों को एनपीए से बचने के लिए 90 दिन की राहत मिल गई है। रिजर्व बैंक नेयह व्यवस्था एक नवंबर से 31 दिसंबर, 2016 तक के बकाये लोन पर लागू की है।रिजर्व बैंक द्वारा लागू यह नियम बैंकों और एनबीएफसी दोनों के कर्जों के मामले में लागू होगा।
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री द्वारा नोटबंदी के बाद 500 और 1000 रुपये के नोट बंद कर दिए गए थे। जिसके बाद पूरे बाजार में कैश की कमी हो गई थी। लिहाजा बाजार में कारोबार की तेजी कम हो गई थी। जिससे लोन लेने वालों के सामने किश्त जमा करने की समस्या आ गई थी और उनके खाते एनपीए में आने लगे थे।
आरबीआई ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि उसने बाजार और कर्जदारों कीस्थिति की समीक्षा करने के बादलोन चुकाने के लिए 21 नवंबर कोघोषित की गई60 दिन की मोहलत के बाद एक महीने का समय और देने का फैसला लिया है। दूसरी तरह से यह भी कहा जा सकता है कि90 दिन तक अगर किसी लोन के खाते में पैसे नहीं जमा होते हैं तो उस खाते को एनपीए में नहीं शामिल किया जाएगा। आरबीआइ ने यह कदमनोटबंदी के बाद किश्त चुकाने की में हो रही दिक्कतों के चलते उठाया है।