Lockdown 4.0 Guidelines

गृह मंत्रालय ने आज लॉकडाउन 4 की नई गाइडलाइन लागू कर दिया गया है, लॉकाडाउन 3 खत्म हो गया है और लॉकाडाउन 4 को 31 मई यानि 14 दिनों तक लागू कर दिया है, साथ ही दिल्ली सरकार लॉकाडाउन से जुड़े फैसलों का कल ऐलान करेंग, महाराष्ट्र में भी लॉकाडाउनकी अवधि 31 मई तक बढ़ाई गई है, लॉकाडाउन 3 में सिर्फ 3 जोन को लागू किया गया था लेकिन लॉकाडाउन 4में 5 जोन को लागू किया गया है (रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, बफर जोन और कंटेनमेंट जोन)

Lockdown 4.0 Guidelines (लॉकडाउन-4 गाइडलाइन)

1. 10 वर्ष से छोटे बच्चों और 65 साल से ज्यादा उम्र के बजुर्गों को घर से निकलने में मनाही होगी

2. सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा

3. सार्वजनिक संस्थानों और धार्मिक स्थानों पर पान गुटखा तंबाकू खाने और थूकने पर पाबंदी होगा, और साथ ही सभी धार्मिक स्थान पूजा घर बंद रहेंगे 

4. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सभी उड़ानों को बंद किया जाएगा

5. स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थान बंद रहेंगे

6. सिनेमा हॉल, थिएटर और शॉपिंग मॉलों को अभी भी बंद रखने का फैसला लिया गया है 

7. जिम, स्विमिंग फूल और पार्किंग आदि भी बंद रहेंगे

8. होटल, रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी की मोहलत दी गई है, होटल, रेस्टोरेंट में बैठ के खाने की इजाजत नहीं है

9. बगैर दर्शक स्पोर्ट्स कंपलेक्स और स्टेडियम खोले जायेंगे

10. धार्मिक आयोजनों पर भी पाबंदी है और शादी के मौके पर 50 लोगों को ही इजाजत दी गई है

11. शाम 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक आवाजाही पर रोक लगा दी गई है

12. नाइट कर्फ्यू में जरूरी सेवाओं को मंजूरी दी जाएगी

13. अंतिम संस्कार में 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी गई है

14. दुकानों पर खरीदारों के बीच 6 फीट की दूरी जरूरी रखी जाए और साथ ही एक वक्त में सिर्फ 5 लोगों को मंजूरी दी गई है

  15. मेट्रो रेल सेवा पर भी रोक बरकरार रहेगी

16. भीड़ वाले किसी भी आयोजन को मंजूरी नहीं दी जाएगी

17. राज्य की सीमा में पैसेंजर गाड़ियों की मंजूरी पर अंतिम फैसला राज्य सरकारें करेंगी

गाइडलाइन से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए बने रहिये हमारे साथ

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