माप व तौल के नियम

क्या आप माप तौल, बांट के नियम जानते हैं, घटतौली का सबसे बड़ा खामियाजा उन उपभोक्ताओं को उठाना पड़ता है जिन्हें माप तौल, बांट के नियम नहीं पता होते। वहीं दूसरी ओर दुकानदार जो माल बेंचता है, वह धोखा करके अपने लाभ को कई गुना बढ़ा पाने में सफल हो जाता है। उपभोक्‍ताओं को पूरा मूल्‍य चुकाने के बाद भी, उचित वजन की वस्‍तुएं प्राप्‍त नहीं होती हैं। ऐसा नहीं है कि बांट और तराजू से तौलने वाले दुकानदार ही घटतौली करते हैं। बल्कि भारत में कई मल्‍टीनेशनल और देशी कंपनियों पैकेट बंद उत्‍पाद भी मानक से कम वजन के बाजार में बिकते हुए पाए गए हैं। जोकि बहुत ही गंभीर किस्‍म की बात है। उपभोक्‍ता जानकारी और जागरूकता के आभाव में हमेशा घटतौली के शिकार होते रहते हैं। इसलिए उपभोक्‍ताओं को चाहिए कि वह बांट, माप तौल के नियमों की जानकारी जुटाएं और खुद को घटतौली से बचा पाएं। तो आइये देखते हैं क्या हैं बांट, माप तौल के नियम

माप तौल, बांट के सरकारी नियम जो हर उपभोक्‍ता को पता होने चाहिए

  • दुकानदार अपनी दुकान पर तौलने के लिए जो बांट इस्‍तेमाल करते हैं। उन पर माप तौल निरीक्षक की मुहर लगी होना अनिवार्य होती है। शक होने पर उपभोक्‍ता दुकानदार से बांट लेकर मुहर देख सकता है।
  • बांटों पर लगने वाली इस मुहर को प्रति वर्ष बांट एवं माप तौल विभाग द्धारा सत्‍यापित किया जाता है।
  • हाथ वाले तराजू का इस्‍तेमाल करने की छूट केवल फेरीवाले व्‍यापारियों के लिए ही है। यदि कोई पक्‍की दुकान में बैठा दुकानदार हाथ तराजू का इस्‍तेमाल कर रहा है, तो उपभोक्‍ता उसकी शिकायत विभाग में कर सकता है।
  • पैकेट बंद वस्‍तुओं पर प्रिंट मूल्‍य पर किसी भी प्रकार का अलग से स्टिकर नहीं लगा हुआ होना चाहिए।
  • कोई भी दुकानदार बांट की जगह लकड़ी या पत्‍थरों को माप तौल के तौर पर प्रयोग नहीं कर सकता है। यदि कोई दुकानदार ऐसा कर रहा है, तो तुरंत लिखित शिकायत माप तौल तौल विभाग में करें।
  • दुकानदारों के द्धारा लकड़ी अथवा गोल डंडी से बनी तराजू का इस्‍तेमाल करना दंडनीय अपराध की श्रेणीं में आता है। ऐसे मामलों में उपभोक्‍ता शिकायत कर सकते हैं।
  • देखने में आता है कि मिठाई या ड्राई फ्रूटस लेते समय पैकेट अथवा डिब्‍बे का वजन भी दुकानदारों के द्धारा मिठाई या ड्राई फ्रूटस के साथ तौल दिया जाता है। जबकि नियमानुसार ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। इस मामले में उपभोक्‍ताओं को शिकायत करने का अधिकार है।
  • पैकेट बंद वस्‍तुओं पर स्‍पष्‍ट अक्षरों में वस्‍तु का वजन, नाम, पता, तौल व कीमत आदि स्‍पष्‍ट रूप से लिखा हुआ होना चाहिए। संपूर्णं जानकारी प्रिंट न होने पर उपभोक्‍ता कंपनी की शिकायत कर सकते हैं।
  • तरल पदार्थों को नापने वाला लीटर बांट एवं माप तौल विभाग के नियमों के अनुसार होना चाहिए। साथ ही लीटर का तल्‍ला नीचे की ओर लटका हुआ नहीं होना चाहिए। साथ ही लीटर कहीं से भी पिचका हुआ नहीं होना चाहिए।

तो यह थे बांट एवं माप तौल के सरकारी नियम। यदि दुकानदार इन नियमों की अनदेखी करके घटतौली कर रहे हैं और आपको कम वजन का सामान पूरे रूपए लेकर दे रहे हैं, तो देर मत कीजिए। तुरंत बांट एवं माप तौल विभाग जाइए और लिखित शिकायत कीजिए।

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